बिलासपुर 25 फरवरी:- राज्य स्तरीय नलवाडी मेला 2020 के लिए डोम व झूलों का आवंटन 6 मार्च बजे उपमण्डल अधिकारी ना. सदर के कार्यालय में किया
जाएगा। यह जानकारी उपमण्डल अधिकारी ना0 सदर रामेश्वर ने दी। उन्होनें बताया कि राज्य स्तरीय नलवाडी मेला 17 मार्च से 23 मार्च तक लूहणु मैदान में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गत वर्ष की भान्ति इस वर्ष भी
डोम व झूला प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 6 मार्च को प्रातः 11 बजे तक
पूर्ण दस्तावेजों सहित अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने
बताया कि इसके उपरान्त पंजीकृत व्यक्ति को 100/रूपए की कीमत का टैंडर फार्म जारी किया जाएगा जो दोपहर 1 बजे से पहले 1 लाख रूपए की धरोहर राशि सहित उपायुक्त एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला बिलासपुर हि.प्र.
के नाम हो जमा करवाना होगी।
उन्होंनंे बताया कि डोम व झूलों का जो पिछले वर्ष का उच्चतम मूल्य था
उसमें 10 प्रतिशत बढ़ोतरी होगी जो बेस अमंाउट होगा। उन्होंने बताया कि
बोलीदाता के पास जी.एस.टी. नम्बर, पैन नम्बर व तीन वर्षो के अनुभव प्रमाण
पत्र होना अनिवार्य है जो बोली से पहले प्रस्तुत करना होगा। उन्होने बताया कि बोलीदाता स्वयं या अधिकृत व्यक्ति को ही बोली की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। बोलीदाता के अलावा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को बोली की प्रक्रिया में बैठने का अधिकार नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि बोलीदाता द्वारा जमा करवाई जाने वाली भुगतान राशि
पूर्णतया जी.एस.टी. व अन्य कर रहित होगी तथा उस पर लगने वाले जीएसटी. व अन्य कर को सरकारी कोष में स्वयं अपने स्तर पर जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि डोम पुर्णतया जलरोधक (वाटर प्रूफ) होना चाहिए तथा डोम आवंटी को प्रतिदिन साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा जिसका अपने स्तर पर ही
प्रबन्ध करना होगा। उन्होंनें बताया कि बोलीदाता डोम व झूले में किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा तथा किसी भी प्रकार के हर्जाना/राहत का हकदार नहीं होगा। उन्होने बताया कि बोलीदाता को अतिंम बोली पर उसी दिन पूर्ण भुगतान राशि जमा करवानी होगी अन्यथा बोली रद् कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि अगर बोलीदाता सभी शर्तोें को पूर्ण नहीं करता है, तो
उसकी धरोहर राशि वापिस नहीं कीे जाएगी।
उन्होंने बताया कि उपमण्डल दण्डाधिकारी सदर को बिना कारण बताए नीलामी की
प्रकिया को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।