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शिमला, 01 जुलाई    
जिला दंडाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने आज यहां आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला शिमला में कफ्र्यू में अतिरिक्त 2 घंटे की ढील दी गई है, जिसमें अब कफ्र्यू का समय शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा।
उन्होंने बताया कि दुकानों तथा व्यापारिक संस्थाओं को खोलने तथा बंद करने के समय में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
उन्होंने बताया कि यह आदेश 1 जुलाई, 2020 से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188, 269, 270, 271 एवं अन्य सभी प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।

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