बिलासपुर 29 फरवरी:- विशेष सत्र न्यायधीश बिलासपुर, राकेश चैधरी ने
अभियुक्त नीम चन्द को पोस्को एक्ट की धारा 12 के अन्तर्गत व धारा 509
आईपीसी के अन्तर्गत दोषी करार देते हुए 29 फरवरी, 2020 को सजा सुनाई।
जिला न्यायवादी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज जिन्होंने सरकार व
पीड़िता की तरफ से उपरोक्त मामले की जानकारी देते हुए कहा कि 17 मार्च,
2018 को पीड़िता व उसी दादी पीड़िता की शिकायत पर दोषी नीम चन्द पुत्र
नुराता राम निवासी गांव काथला डा0 जयनगर, तहसील अर्की, जिला सोलन के
खिलाफ थाना में एफआईआर नं0 65/18 वर्सिस 354, 509 आईपीसी व वर्सिस 12 आॅफ
पोस्को ऐक्ट, 2012 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके तथ्य यह थे कि
17 मार्च, 2018 को जब पीड़िता करीब 2ः30 बजे अपने पशुओं को मुकाम चाबड़ा के
पास गई थी तथा वह अपना पढ़ने का काम कर रही थी तो दोषी नीम चन्द वहां आया
तथा उसे शरारत करने की नीयत से उस पर छोटे-छोटे पत्थर फेंकने लगा। जिसपर
पीड़िता ने उसे पत्थर मारने के विषय में पूछा तो नीम चन्द ने बोला कि वह
उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है तथा उसका मोबाइल नं0 मांग रहा था जिसपर
पीड़िता ने मोबाइल नं0 देने से मना किया, वो दोषी उसके पास आ गया ज बवह
भागने लगी तो दोषी ने उसी पीछा किया और उसे बाजू से पकड़ लिया, वो बाजू
छुड़ाकर वहां से भागी और सारी आपबीती दादी को सुनाई फिर चैकी नम्होल में
शिकायत की गई। पीड़िता नागलिग थी इसपर पोस्को एक्ट आइन्द किया गया। इस केस
में जिला न्यायवादी ने अपने पक्ष में 12 गवाह व बचाव पक्ष ने 2 गवाह पेश
किए। सरकारी पक्ष की गवाही को सही ठहराते हुए व दलीलों को स्वीकार करते
हुए व बचाव पक्ष की गवाही व दलीलों को नकारते हुए दोषी नीम चन्द को धारा
12 आॅफ पोस्को एक्ट/354-डी में दोषी करार देते हुए 45 दिन का कठोर
कारावास व 500 रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने की सूरत में 15 दिन का
साधारण कारावास व धारा 509 आईपीसी में 1 महीनें का कारावास व 500 रुपये
जुर्माना तथा जुर्माना न देने की सूरत में 7 दिन का साधारण कारावास की
सजा सुनाई।
इस मुकदमें की तफ्तीश सेवानिवृत प्रभारी चैकी नम्होल सोहण सिंह ने की थी।
में सारी सजाएं समानान्तर चलेंगी तथा जितनी अवधि तक दोषी न्यायिक हिरासत
में रहा था उस अवधि को सजा की अवधि से सैटआॅफ (घटाया) जाएगा।