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ऊना, 27 मईः वर्षों से यह प्रथा रही है कि वर्षा ऋतु की शुरूआत से पूर्व घुमंतू गुज्जर परिवार अपने पशुधन सहित मैदानी इलाकों की ओर पलायन करते आए हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष ऐसे गुज्जर परिवारों की आवाजाही पर प्रतिबंध लग गया था। केंद्र सरकार द्वारा 17 मई को जारी दिशा-निर्देशों के तहत अब अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों में छूट दी जा रही है, जिसके तहत घुमंतू गुज्जर परिवारों को निर्धारित मापदंडों के आधार पर जिला ऊना में प्रवेश और आवाजाही की अनुमति रहेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना, संदीप कुमार ने बताया कि घुमंतू गुज्जर परिवारों की आवाजाही को लेकर जिला प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।डीसी ने बताया कि घुमंतू गुज्जर परिवारों को उनके पशुधन के साथ केवल चरागाहों में जाने की अनुमति होगी तथा गांवों में घुसने पर मनाही रहेगी। घुमंतू गुज्जर परिवारों की अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए मेजबान जिला के उपायुक्त अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पास जारी किए जाएंगे।उन्होंने बताया कि सीमा पर तैनात पुलिस दल को इनकी आवाजाही की सूचना संबंधित उपमंडल अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को उपलब्ध करवानी होगी। संबंधित एसडीएम व बीडीओ द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारियों के दल और पंचायत प्रतिनिधियों की सहायता से ऐसे परिवारों को सामाजिक दूरी, फेस कवर, हैंडवाशिंग जैसे प्रॉटोकॉल के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक्टिव केस फाइडिंग के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी व खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा गुज्जर परिवारों से संपर्क साधकर उनके सैंपल लिए जाएंगें। उन्होंने बताया कि सैंपल की रिपोर्ट का परिणाम आने पर नियमों के अनुरूप आगामी कार्यवाही की जाएगी।

By admin

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