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रिकांगपिओ 25 जुलाई, 2020 जिला नियन्त्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले किन्नौर शैलेष हितेशी ने जिले में रह रहे बाहरी राज्यों के प्रवासी मजदुरों से कहा है कि यदि किसी प्रवासी मजदुर ने आत्म निर्भर योजना के अन्र्तगत मई व जून माह में 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति तथा 1 किलो काला चना प्राप्त नहीं किया है तो वे अपने नजदीकी उचित मुल्य की दुकान या सम्बन्धित गा्रंम पंचायत के प्रधान से सम्र्पक कर आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते है तथा उस आवेदन प्रपत्र को सम्बन्धित पंचायत  के पंच/उप प्रधान/प्रधान/पंचायत सचिव या किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कर नजदीकी उचित मुल्य की दुकान में 31 जुलाई 2020 या इससे पूर्व जमा करवाए ताकि वे योजना का लाभ प्राप्त कर सके।
             भारत सरकार द्वारा प्रवासी मजदुरों को कोरोना महामारी के दौरान खाद्य प्रदार्थ उपल्बध करवाने के लिए आत्मनिर्भर योजना आरम्भ की है जिसके तहत मई व जुन माह में प्रत्येक प्रवासी व्यक्ति को 5 किलो चावल तथा 1 किलो काला चना प्रति परिवार निःशुलक उपल्बध कराने का निर्णय लिया गया था। जिले में योजना के लाभ से वंचित परिवारों की सुविधा के लिए ही प्रदेश सरकार द्वारा आवेदन करने की तिथि को 31 जुलाई 2020 तक बढाया गया है।
             उन्होने यह भी स्पष्ट किया कि जिन प्रवासी मजदुरों द्वारा उक्त योजना का लाभ प्राप्त किया है वे आवेदन न करे।

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